Income Tax, हाई कोर्ट ने कहा अब कितने साल पुराने मामले में नोटिस नहीं देगा इनकम टैक्स विभाग

Income Tax, हाई कोर्ट ने कहा अब कितने साल पुराने मामले में नोटिस नहीं देगा इनकम टैक्स विभाग
हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना एक फैसला में कहा है की Income Tax विभाग 3 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद Income Tax से जुड़ी हुई कोई मामला में दोबारा नहीं खोल सकती है आप लोगों को बता दे कि केवल उन्हीं मामलाओं में 3 साल के बाद भी रिसेटमेंट आर्डर जारी किया जाएगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हम आदेश दिया है दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि आयकर विभाग 3 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद इनकम टैक्स से जुड़े कोई मामले द्वारा नहीं खुलेगी| केवल उन्हीं मामलों को 3 साल के बाद Income Tax Assessment ऑर्डर दिया जाएगा| जिनमें की छुपाई गई इनकम 50 लख रुपए से ज्यादा हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 50 लख रुपए से ज्यादा रुपए छुपाने पर पीरियड फ्रॉड मामला 10 साल तक का वक्त देता है जिसमें वह Assessment ऑर्ड निकाला जाएगा।
अब 10 साल से पुराने टैक्स के लिए रिएसेसमेंट ऑर्डर निकाल सकते हैं|
अब 10 साल से पुराने टैक्स के लिए रिएसेसमेंट ऑर्डर निकाल सकते हैं| दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि लाइव लोक के मुताबिक यह खबर दी गई है कि आयकर आकलन को फिर से खोलने के लिए 10 साल का टाइम पीरियड तभी लागू किया जाएगा जब टैक्स चोरी की मामला में 50 लख रुपए से ज्यादा की रकम इनकम टैक्स से छुपाया गया हो। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना एक फैसला में कहा है की इनकम टैक्स विभाग 3 साल से ज्यादा बीत जाने के बाद इनकम टैक्स से जुड़ी हुई कोई मामला में दोबारा नहीं खोल सकती है आप लोगों को बता दे कि केवल उन्हीं मामलाओं में 3 साल के बाद भी रिसेटमेंट आर्डर जारी किया जाएगा।
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