अगर आप बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं और उसका री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो अब सतर्क हो जाइए। परिवहन विभाग ने ऐसी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
Bihar News In Hindi Today Live: क्या है नया निर्देश?
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) को आदेश दिया है कि बिना री-रजिस्ट्रेशन वाली 15 साल पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह कदम सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
मुख्य बिंदु:
- 15 साल पुराने वाहनों पर रोक:
- बिना री-रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों का संचालन अवैध माना जाएगा।
- ऐसे वाहन सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं।
- विशेष अभियान:
- जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), अपर DTO, MVI और ESI की टीम विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर ऐसे वाहनों की जांच करेगी।
- बिना रजिस्ट्रेशन चल रही गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।
- केंद्र सरकार की अधिसूचना:
- 16 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन (रजिस्ट्रेशन) अमान्य कर दिया गया है।
- इन वाहनों का स्क्रैपिंग मोटर वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी, 2021 के तहत RVSF (निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा) के माध्यम से किया जाएगा।
- अब तक 2,017 सरकारी वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है।















