नमस्कार मैं सौरभ ठाकुर samastipurnews.in से आपको बताते चले की इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने Youtuber Elvish Yadav की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोपपत्र को चुनौती दी थी। इस याचिका में एल्विश यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें यूट्यूब वीडियो के लिए सांपों और उनके जहर का दुरुपयोग, रेव पार्टी का आयोजन और विदेशी नागरिकों को नशीले पदार्थों का सेवन कराना शामिल है।

Samastipur News के मुताबिक, न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ ने सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मौखिक टिप्पणी में कहा कि आरोपपत्र और एफआईआर में Elvish Yadav के खिलाफ पर्याप्त बयान मौजूद हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे के दौरान की जाएगी, इस आधार पर याचिका को खारिज किया गया।

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याचिकाकर्ता एल्विश यादव पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी वीडियो शूटिंग के लिए सांप और उनके जहर का उपयोग किया, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स युक्त रेव पार्टी का आयोजन किया, जिसमें विदेशी नागरिकों को बुलाया गया और वहां लोगों को सांप के जहर समेत अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कराया गया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में Youtuber Elvish Yadav की याचिका खारिज, सांपों के ज़हर और रेव पार्टी मामले में कानूनी कार्रवाई जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने Youtuber Elvish Yadav की याचिका खारिज कर दी है। अब रेव पार्टी और सांपों के ज़हर वाले केस में बढ़ी मुश्किलें। जानिए पूरी खबर 👉#Elvishyadav #Highcourtnews #Samastipurnews #Fircase #Viralnews

कोर्ट की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और वह खुद एफआईआर को चुनौती नहीं देता, तो उसे कानून की प्रक्रिया से गुजरना होगा। यह मामला अब निचली अदालत में चलेगा जहां इस बात की जांच होगी कि Elvish Yadav के खिलाफ लगे आरोप सही हैं या नहीं।