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नए वार्डों में बिना होल्डिंग नंबर के वसूला जा रहा टैक्स, जानें कैसे हो रही है ये गड़बड़ी

नगर निगम के 16 नए वार्डों में अभी तक बिना होल्डिंग नंबर जारी किए ही होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है। प्रावधान के अनुसार, होल्डिंग टैक्स वसूलने से पहले
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नगर निगम के 16 नए वार्डों में अभी तक बिना होल्डिंग नंबर जारी किए ही होल्डिंग टैक्स की वसूली की जा रही है। प्रावधान के अनुसार, होल्डिंग टैक्स वसूलने से पहले वहां होल्डिंग नंबर जारी करना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद नगर निगम द्वारा बिना होल्डिंग कायम किए ही टैक्स वसूला जा रहा है। इन नए वार्डों में नगर निगम बनने के बाद से अब तक होल्डिंग नंबर नहीं दिया गया है। जिनका होल्डिंग अभी तक कायम नहीं किया गया है, उनकी रसीद में होल्डिंग नंबर की जगह एक आईडी नंबर दर्ज किया जा रहा है।

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नगर निगम ने शहर के सभी पुराने और नए वार्डों समेत कुल 47 वार्डों में होल्डिंग टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी को सौंप रखी है। एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर नगर निगम के कर विभाग के कर्मी भी सवाल उठा चुके हैं। इस बारे में जब टैक्स दारोगा भूपेंद्र कुमार सिंह से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स की वसूली से पहले होल्डिंग कायम करना जरूरी है। बिना होल्डिंग कायम किए टैक्स वसूलना उचित नहीं है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है।

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लेखक के बारे में By Ritu Sharma
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