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बिहार न्यूज़ / पैक्स चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर नया आदेश, जिलाधिकारियों को मिले 24 पेज के दिशा-निर्देश

पैक्स चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी को लेकर नया आदेश, जिलाधिकारियों को मिले 24 पेज के दिशा-निर्देश

Reported by: Ground Repoter | Written by: Saurabh Thakur | Agency: SN Media Network
Last Updated:

बिहार में 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच पांच चरणों में पैक्स चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने चुनाव प्रक्रिया को सुचारू और शांतिपूर्ण बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को 24 पृष्ठों में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षकों और सहकारी समितियों के पदाधिकारियों को चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, ताकि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित न हों। हालांकि, अपरिहार्य स्थिति में उनकी नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है।

शिक्षकों की ड्यूटी पर विशेष दिशा-निर्देश

राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निर्देश के अनुसार, सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों को चुनावी कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। इसके साथ ही सहकारी समितियों के पदाधिकारी भी चुनावी कार्य में भाग नहीं लेंगे। चुनाव के दौरान सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

महिला कर्मचारियों के लिए विशेष इंतजाम

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दिशा-निर्देशों में महिला कर्मियों की ड्यूटी के संबंध में भी विशेष ध्यान रखा गया है। चुनावी कार्यों में नियुक्त की जाने वाली महिला कर्मियों के लिए आवास, स्नान और शौचालय की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। अगर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो सकतीं, तो महिला कर्मियों को चुनावी कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही, गर्भवती महिलाओं, मातृत्व अवकाश पर गई महिलाओं और दिव्यांग कर्मियों को चुनाव ड्यूटी से छूट दी जाएगी।

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मतदान कर्मियों को मिलेगी अनिवार्य ट्रेनिंग

निर्वाचन प्राधिकार ने सभी जिलाधिकारियों को मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि चुनाव कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रशिक्षण के दौरान कर्मियों को पहचान पत्र का विवरण एक अलग रजिस्टर में संधारित किया जाएगा।

अपराधियों और शस्त्रों पर सख्त कार्रवाई का निर्देश

चुनाव के मद्देनजर, राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने सभी जिलों में भगोड़े और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, शस्त्रों और शस्त्र विक्रेताओं के लाइसेंस का शत-प्रतिशत सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। संदिग्ध और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी नजर रखने का आदेश दिया गया है, ताकि चुनाव के दौरान मतदाता बिना किसी के दबाब मे आए मत दे सकते है ।

पंचायत चुनाव से जुड़ी मुख्य बातें

  • चुनाव तिथियां: 26 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच पांच चरणों में चुनाव होंगे।
  • शिक्षकों और सहकारी समितियों के पदाधिकारियों की नियुक्ति: चुनाव कार्य में इनकी प्रतिनियुक्ति नहीं होगी।
  • महिलाओं के लिए विशेष इंतजाम: आवासन और शौचालय की सुविधाएं न होने पर महिला कर्मियों की ड्यूटी नहीं लगेगी।
  • अपराधियों पर कार्रवाई: भगोड़े और हिस्ट्रीशीटर अपराधियों की गिरफ्तारी का अभियान चलेगा, और शस्त्र लाइसेंस की जांच अनिवार्य होगी।

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First Published : नवम्बर 4, 2024, 11:05 पूर्वाह्न IST

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