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बिहार न्यूज़: सरकार का तोहफा, अब खराब सड़कों की शिकायत करना हुआ आसान, जानें कैसे करें रिपोर्ट

Reported by: Ground Repoter | Written by: Saurabh Thakur | Agency: SN Media Network
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सरकार का तोहफा: बिहार सरकार ने राज्य की जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब राज्य में पथ निर्माण विभाग की सड़कों और पुलों में आई किसी भी खराबी की शिकायत आम लोग ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। सरकार की इस पहल से सड़कों की खराबी को दूर करने में तेजी आएगी और इसकी पूरी जानकारी शिकायतकर्ता के साथ-साथ उच्च अधिकारियों को भी दी जाएगी।

ऑनलाइन होगी सड़कों की शिकायत

सरकार का तोहफा: बुधवार को उपमुख्यमंत्री सह पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पथ-पुल संधारण लोक शिकायत निवारण प्रणाली का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि अब आम जनता को खराब सड़कों और पुलों की शिकायत ऑनलाइन करने की सुविधा मिलेगी। इस नई व्यवस्था के तहत संबंधित इंजीनियर और ठेकेदार को शिकायत की जांच कर 3 से 7 दिन के अंदर उसे ठीक करना होगा। मरम्मत होने के बाद इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों और शिकायतकर्ता को दी जाएगी।

नहीं होगी लापरवाही, होगी सख्त कार्रवाई

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यदि तय समय सीमा में ठेकेदार और इंजीनियर सड़कों या पुलों की मरम्मत नहीं करते, तो उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इससे विभाग में पारदर्शिता आएगी और सड़कों का रखरखाव बेहतर तरीके से हो सकेगा।

कॉल सेंटर की सुविधा जल्द

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में सड़कों और पुलों से जुड़ी शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक कॉल सेंटर भी बनाया जाएगा। यहां शिकायतें दर्ज करने के साथ-साथ कॉल रिकॉर्डिंग की भी सुविधा होगी, ताकि समस्या समाधान के बाद शिकायतकर्ता को उसकी जानकारी दी जा सके। इससे जनता को और अधिक पारदर्शी सेवाएं मिल सकेंगी।

ठेकेदारों को दी जाती है रखरखाव की जिम्मेदारी

पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत लगभग 9500 किमी लंबी सड़कों का रखरखाव ओपीआरएमसी (ऑउटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट) के तहत किया जा रहा है। इसके तहत सड़कों के निर्माण के साथ ही अगले सात साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदारों को दी जाती है। पहले केवल क्षेत्रीय अभियंता ही सड़कों की खराबी को मोबाइल ऐप पर अपलोड कर सकते थे, लेकिन अब आम जनता को भी यह सुविधा दी गई है।

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि आपको सड़कों या पुलों में किसी भी प्रकार की खराबी नजर आती है, तो आप पथ निर्माण विभाग की वेबसाइट पर जाकर Public Grievance OPRMC Road Redressal System के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

  • आपका नाम
  • मोबाइल नंबर
  • जिला का नाम
  • जिस पथ या सड़क में खराबी है, उसका नाम
  • खराबी का प्रकार
  • स्थल का जियो-टैग किया हुआ फोटो

कैसे होगा मरम्मत कार्य?

जब शिकायत दर्ज हो जाएगी, तो वह जानकारी कंट्रोल और कमांड सेंटर के माध्यम से संबंधित जिला के कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता और ठेकेदार तक पहुंचा दी जाएगी। ठेकेदार निर्धारित समय में सड़कों या पुलों की मरम्मत कर उसका फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद संबंधित अभियंता स्थल पर जाकर निरीक्षण करेंगे। यदि काम मानक के अनुरूप हुआ, तो उसे स्वीकार किया जाएगा, अन्यथा ठेकेदार को पुनः मरम्मत का निर्देश दिया जाएगा।

पारदर्शिता और बेहतर रखरखाव

इस नई ऑनलाइन प्रणाली से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि सड़कों और पुलों का रखरखाव भी समय पर हो सकेगा। जनता अब सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती है, जिससे किसी भी खराबी को जल्दी से ठीक किया जा सकेगा।

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First Published : October 24, 2024, 11:54 AM IST

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