टेक्नोलॉजी

boAt HIVE Dashcam Launch in India: GPS, ADAS के साथ 3 नए मॉडल, कीमत ₹2,499 से

एजुकेशन

NEET UG 2026 Registration शुरू! फीस, डॉक्यूमेंट्स और आवेदन का पूरा प्रोसेस यहां देखें

मनोरंजन

The Bluff OTT Release: 5 साल का इंतज़ार खत्म, Priyanka Chopra की एक्शन-थ्रिलर फरवरी में मचाएगी तहलका

बिहार न्यूज़

Pappu Yadav Controversy: रात 11 बजे से पटना में पुलिस रेड

खेल

भारत ने रचा इतिहास, छठी बार ICC Under-19 World Cup पर कब्ज़ा

एजुकेशन

Pariksha Pe Charcha 2026: परीक्षा से पहले PM मोदी का मंत्र, टेंशन नहीं बैलेंस ज़रूरी!

ऑटोमोबाइल

Tata Punch EV Facelift: में बड़ा बदलाव, अब मिलेगा प्रीमियम EV एक्सपीरियंस

बिहार न्यूज़

PK पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, चुनाव रद्द याचिका पर उठे तीखे सवाल

बिहार न्यूज़ / बिहार: डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार पर लगेगा कड़ा शिकंजा, नया कानून लागू

बिहार: डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार पर लगेगा कड़ा शिकंजा, नया कानून लागू

Reported by: Ground Repoter | Written by: Saurabh Thakur | Agency: SN Media Network
Last Updated:

बिहार न्यूज: बिहार में अस्पतालों में डॉक्टरों के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार करने वालों के लिए अब सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। बिहार मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, 2011 लागू होने के बाद, अगर कोई अस्पताल में तोड़फोड़ करता है या डॉक्टरों और स्टाफ के साथ बुरा व्यवहार करता है, तो उसे तीन साल तक की जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

कानून का उद्देश्य और जागरूकता

इस कानून का मुख्य मकसद डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में के एल बी सिंह, जन स्वास्थ्य कल्याण समिति के सचिव, ने बताया कि अगर कोई मरीज या उसके परिजन डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नए नियमों का प्रभाव

संबंधित आर्टिकल्स

Patna में RJD की बड़ी बैठक आज! लालू-तेजस्वी करेंगे ‘महाफैसला’, क्या बदलने वाला है पार्टी का नेतृत्व?

Bihar Election 2025: VIP को मिली 15 सीटें तेजस्वी यादव ने छोड़ी गौरा बौराम! बिहार में बदल गया सियासी समीकरण

Bihar Election 2025: योगी आदित्यनाथ का बिहार में बड़ा बयान ‘विकास बनाम बुर्के’ की शरारत कौन कर रहा है?

BJP Candidates Second List 2025: बिहार चुनाव में BJP ने जारी की दूसरी सूची, मैथिली ठाकुर और आनंद मिश्रा को मिला टिकट

Bihar Election 2025: BJP को बड़ा झटका! छपरा की राखी गुप्ता ने किया बगावत का ऐलान!

Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा

अब यह कानून सभी सरकारी और रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पतालों पर लागू होगा। इसका मतलब है कि किसी भी अस्पताल में डॉक्टरों के साथ मारपीट करना या अभद्र व्यवहार करना गैर-जमानती अपराध होगा। इसके लिए आरोपी को तीन साल की सजा और ₹50,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

जागरूकता के लिए अभियान

इस नए कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए जगह-जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इससे उम्मीद है कि लोग डॉक्टरों के प्रति अधिक सम्मान दिखाएंगे और अस्पतालों में एक सुरक्षित माहौल बनेगा।

बिहार सरकार ने इस कदम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने और डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इससे न सिर्फ डॉक्टरों को सुरक्षा मिलेगी, बल्कि आम जनता को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी।

इसे भी पढ़े :-


ABOUT THE AUTHOR

Saurabh Thakur
Saurabh Thakur

...और पढ़ें


Samastipur News को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।


Tags :

First Published : अक्टूबर 26, 2024, 04:22 अपराह्न IST

बिहार न्यूज़ / बिहार: डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार पर लगेगा कड़ा शिकंजा, नया कानून लागू