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बेगूसराय न्यूज़ / 66 साल के वृद्ध दुष्कर्मी को मिली 20 साल की कड़ी सजा: जानें क्या हुआ?

66 साल के वृद्ध दुष्कर्मी को मिली 20 साल की कड़ी सजा: जानें क्या हुआ?

Reported by: Ground Repoter | Written by: Ritu Sharma | Agency: SN Media Network
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बेगूसराय न्यूज़ के अनुसार, 66 वर्षीय वृद्ध, जागो महतो उर्फ जगदीश महतो, को 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पॉक्सो अधिनियम की धारा-5 (एम)/6 के तहत यह सजा दी, जिसके तहत आरोपी को 20 साल की जेल की सजा भुगतनी होगी।

कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह मामला 6 दिसंबर 2023 का है, जब पीड़िता स्कूल से मिड डे मील खाकर अपने घर बर्तन रखने गई थी। घर लौटते समय आरोपी, जो एक वृद्ध है, ने उसे पकड़कर झोपड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया।

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घटना के बाद, पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी जानकारी दी, जिससे परिवार में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने स्थानीय वार्ड पार्षद और बखरी थाना पुलिस को सूचित किया। जनप्रतिनिधियों द्वारा मामले को सामाजिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनने पर पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और वह तभी से जेल में है।

न्यायालय ने गवाहों और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की दुष्कर्म में संलिप्तता को साबित पाया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने नौ गवाहों की गवाही पेश की। दूसरी ओर, आरोपी की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के छह अधिवक्ताओं की टीम ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई गवाह उनकी दलीलों के समर्थन में नहीं आया।

आरोपी जागो महतो ने अपने बचाव में अदालत को बताया कि पीड़िता का पिता उसे रास्ता खोलने के लिए कह रहा था, जिसे वह नहीं मान रहा था। इसी विवाद के चलते उसे झूठे मुकदमे में फंसाया गया। हालांकि, वह अपनी बात अदालत में साबित करने में असफल रहा, जबकि एफएसएल रिपोर्ट ने बलात्कार की पुष्टि की। आरोपी अब इस मामले की अपील उच्च न्यायालय में दायर करने की योजना बना रहा है।

यह मामला बेगूसराय न्यूज़ में दुष्कर्म और बाल अधिकारों के मुद्दे को उजागर करता है, और न्यायालय ने सजा के माध्यम से यह संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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Ritu Sharma is an experienced news editor with over a decade in journalism, currently leading editorial efforts at SamastipurNews.in. Renowned for her commitment to journalistic integrity and precision, Ritu has developed a reputation for curating insightful, unbiased news content that resonates with readers. She holds a Master’s degree in Journalism and Mass Communication, equipping her with deep expertise in media ethics and storytelling. ...और पढ़ें


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First Published : अक्टूबर 17, 2024, 02:32 अपराह्न IST

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