बिहार न्यूज़: शिक्षकों के लिए नए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया गतिविधियों पर रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किया सख्त आदेश

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बिहार में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, सभी शिक्षकों को फॉर्मल ड्रेस में स्कूल आने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, स्कूल परिसर में डीजे पर डिस्को, रील बनाने और अन्य निम्न स्तर की गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है।

शिक्षा विभाग के निदेशक प्रशासन, सुबोध कुमार चौधरी, ने बुधवार को राज्य के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर नृत्य और अन्य गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये गतिविधियाँ किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हैं।

रील बनाना पड़ेगा महंगा


नए निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षा कैलेंडर के अनुसार विशेष दिनों पर ही अनुशासित और शालीन कार्यक्रमों की अनुमति होगी। इस प्रकार, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है, जिनका उपयोग रील बनाकर वायरल किया जाता था। शिक्षा विभाग ने सभी संबंधित अधिकारिओ को निर्देश दिया गया है की यह नियम का पालन करना जरूरी है ।

ड्रेस कोड का कड़ा पालन


बिहार शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी केवल औपचारिक कपड़ों में ही स्कूल आएं। जींस और टी-शर्ट जैसे अनौपचारिक परिधान पहनने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम शिक्षकों और कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार लाने के लिए उठाया गया है।

शिक्षा विभाग ने पहले भी इस प्रकार के निर्देश जारी किए थे। विभाग ने माना है कि शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की अभद्र गतिविधियों से शिक्षा के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह पत्र सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है।

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