Samastipur News Today: नमस्कार मैं सौरभ ठाकुर samastipurnews.in से आपको बताते चले की समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड अंतर्गत सारंगपुर पूर्वी पंचायत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायत राजनीति में अचानक तूफान आ गया है। ग्राम पंचायत के उप मुखिया विजय कुमार के खिलाफ पंचायत सदस्यों ने खुलकर बगावत कर दी है। पंचायत के 8 मेंबरों ने मिलकर एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हुए उन्हें हटाने की मांग की है।
सदस्यों का आरोप है कि विजय कुमार अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रहे हैं, और विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गया है। अब पंचायत की राजनीति गर्म हो गई है और पूरे इलाके में इस मुद्दे को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है।
समस्तीपुर जिले के मोरवा प्रखंड के ग्राम पंचायत राज सारंगपुर पूर्वी में उप मुखिया विजय कुमार के खिलाफ पंचायत के वार्ड सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। यह प्रस्ताव पंचायत की कुल बहुमत संख्या के समर्थन से दिया गया है और इसमें आरोप लगाया गया है कि उप मुखिया विजय कुमार अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं।
इस संबंध में वार्ड संख्या 01 से लेकर 09 तक के चुने हुए कुल 8 वार्ड सदस्यों ने मिलकर एक संयुक्त रूप से लिखित आवेदन माननीय मुखिया जी को सौंपा है। इस आवेदन में उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का विशेष बैठक बुलाकर उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया जाए।
Samastipur News Today: हस्ताक्षर करने वाले वार्ड सदस्यों की सूची इस प्रकार है
- अनीश कुमार (वार्ड – 06)
- राहुल कुमार (वार्ड – 01)
- रेखा देवी (वार्ड – 09)
- आशा कुमारी (वार्ड – 02)
- प्रेम कुमारी (वार्ड – 03)
- रवीना कुमारी (वार्ड – 05)
- अजीत कुमार राय (वार्ड – 07)
- रेसा देवी (वार्ड – 08)
इस आवेदन को दिनांक 08/04/2025 को संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और इसे विधिवत “Received” करके स्वीकार भी किया गया है।
पंचायत सदस्यों का आरोप है कि उप मुखिया जनता की समस्याओं के प्रति असंवेदनशील हैं और पंचायत के कार्यों में निष्क्रियता बरत रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के विकास कार्यों में लगातार बाधा उत्पन्न हो रही है और यही कारण है कि बहुमत से यह कदम उठाया गया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पंचायत में जल्द ही बैठक बुलाकर इस प्रस्ताव पर मतदान किया जाएगा या नहीं। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पंचायत को नया उप मुखिया मिल सकता है।
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