बिहार: आगामी दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पर्व को लेकर बिहार सरकार ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र के साथ ही इन नियमों का पालन सख्ती से कराया जाएगा। इसके तहत, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, ताकि ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। साथ ही, मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट और संरचना की ऊंचाई 40 फीट तक सीमित रखी गई है, जो 2021 के नियमों के तहत अनिवार्य है।
कानून का सख्ती से पालन जरूरी पटना प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक कर त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। दुर्गापूजा 10-12 अक्टूबर के बीच मनाई जाएगी, जबकि दीपावली 31 अक्टूबर और छठ 7-8 नवंबर को है। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था के साथ असामाजिक तत्वों पर नजर रखें और पंडाल निर्माण व मूर्ति विसर्जन में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करें।
सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए अनुमति अनिवार्य त्योहारी सीजन में किसी भी मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध या जुलूस के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। खासकर गांधी मैदान में होने वाले रावण-वध के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, सभी डीएम और एसपी को शांति समिति की बैठकें समय रहते आयोजित करने और पूजा समितियों से 20 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा सकें।
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