Patna News: पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मिर्जा गालिब कॉलेज के 20 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने गया के मिर्जा गालिब कॉलेज में 2020 में हुई 20 शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति अंजनी कुमार द्वारा पारित किया गया, जिसमें बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (BSUA) 1976 की धारा 57 (B) के नियमों के उल्लंघन का जिक्र किया गया है। कोर्ट ने 65 पेज का आदेश जारी करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया।

क्यों रद्द की गई नियुक्ति?

हाईकोर्ट के अनुसार, चयन समिति में वैधानिक नियमों का पालन नहीं किया गया था। चयन प्रक्रिया में विश्वविद्यालय का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था, जो कि एक आवश्यक शर्त होती है। साथ ही, इंटरव्यू पैनल के गठन के लिए कॉलेज ने विश्वविद्यालय से परामर्श नहीं लिया था, जबकि यह प्रक्रिया आवश्यक है। विश्वविद्यालय से पैनल के पांच नाम दिए जाते हैं, जिनमें से तीन लोगों को कॉलेज द्वारा इंटरव्यू पैनल में शामिल किया जाता है, लेकिन इस नियम का पालन नहीं किया गया।

UGC गाइडलाइंस का उल्लंघन

नियुक्ति प्रक्रिया में यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) की गाइडलाइंस का भी उल्लंघन किया गया था। इंटरव्यू पैनल में कॉलेज के प्राचार्य और विभागाध्यक्ष का होना अनिवार्य होता है, लेकिन मिर्जा गालिब कॉलेज ने इस नियम का पालन नहीं किया। पटना हाईकोर्ट ने इसे गंभीर चूक मानते हुए नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है।

केस का बैकग्राउंड

इस नियुक्ति प्रक्रिया में खामियों को लेकर 2020 में ही कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी। उस वक्त उन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन अब अदालत ने इन नियुक्तियों को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया है। मामले से जुड़े एक प्रोफेसर का कहना है कि उस वक्त साइबर सेल में जो केस दर्ज किया गया था, वह अलग था और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बातें लिखी थीं, जिन पर केस हुआ था।

निष्कर्ष

पटना हाईकोर्ट का यह फैसला बिहार की शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और वैधानिक नियमों के पालन की आवश्यकता को एक बार फिर उजागर करता है। मिर्जा गालिब कॉलेज की यह नियुक्ति प्रक्रिया नियमों के विरुद्ध पाई गई, जिसके चलते इसे रद्द कर दिया गया।

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