Bihar Education News: बिहार के बेगूसराय जिले में तीन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इन तीनों शिक्षकों ने CTET (Central Teacher Eligibility Test) में 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किए थे, जिसके कारण उनकी नियुक्ति रद्द हो गई। ये तीनों शिक्षक बिहार से बाहर के निवासी थे और BPSC (Bihar Public Service Commission) के माध्यम से भर्ती हुए थे।
नियुक्ति रद्द होने के कारण
अश्वनी पाल, आरती यादव, और सोनम पटेल— ये तीनों शिक्षक बेगूसराय के विभिन्न स्कूलों में नियुक्त हुए थे। इन तीनों ने क्रमशः 87, 84, और 83 अंक प्राप्त किए थे, जो बिहार राज्य के बाहर के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 60 प्रतिशत अंक की सीमा से कम थे। नियमों के अनुसार, सिर्फ बिहार के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिलता है, और बिहार की महिलाओं को भी CTET में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान नहीं है।
डीईओ का आदेश
संबंधित आर्टिकल्स
Bihar Election 2025: VIP को मिली 15 सीटें तेजस्वी यादव ने छोड़ी गौरा बौराम! बिहार में बदल गया सियासी समीकरण
Bihar Election 2025: योगी आदित्यनाथ का बिहार में बड़ा बयान ‘विकास बनाम बुर्के’ की शरारत कौन कर रहा है?
BJP Candidates Second List 2025: बिहार चुनाव में BJP ने जारी की दूसरी सूची, मैथिली ठाकुर और आनंद मिश्रा को मिला टिकट
Bihar Election 2025: BJP को बड़ा झटका! छपरा की राखी गुप्ता ने किया बगावत का ऐलान!
Bihar Election 2025: मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ने की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, जानें क्या कहा
Bihar Election 2025: NDA में सीट शेयरिंग पर मांझी के बदलते बयान ने मचाया सियासी हलचल
13 दिसंबर को बेगूसराय के जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) ने इन तीनों शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया। डीईओ के अनुसार, ये कार्रवाई बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत की गई है। इन शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं था, जिससे उनकी नियुक्ति रद्द करना आवश्यक हो गया।
नियुक्ति रद्द होने का कारण
इन शिक्षकों ने अपनी नियुक्ति के समय दावा किया था कि वे सभी योग्यताएं पूरी करते हैं, लेकिन CTET में कम अंक होने के कारण उनका दावा गलत साबित हुआ। डीईओ ने कहा कि यह विभागीय निर्देशों की अवहेलना थी, क्योंकि BPSC के विज्ञापन में दी गई शर्तों का पालन नहीं किया गया।
इसे भी पढ़ेआदेश में क्या कहा गया?
आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि केवल बिहार राज्य के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही, बिहार राज्य की महिलाओं को CTET में 5 प्रतिशत की छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इन शिक्षकों की नियुक्ति रद्द की गई है।
इसे भी पढ़े :-