बिहार के इस शहर में मांस-मछली की विक्री पर रोक, छठ महापर्व को देखते हुए नगर निगम का कड़ा फैसला

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छठ महापर्व के मद्देनजर बिहार के छपरा शहर में मांस और मछली की खुले में बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस निर्णय को नगर निगम ने धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए लागू किया है। नगर आयुक्त सुनील कुमार पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार नगर निगम क्षेत्र के किसी भी हिस्से में खुले में मांस-मछली नहीं बेची जाएगी। खासतौर पर धार्मिक स्थलों के पास इसकी बिक्री पर सख्त पाबंदी लगाई गई है।

धार्मिक स्थलों के पास मांस-मछली की बिक्री पर सख्ती

नगर आयुक्त के आदेश के अनुसार, धार्मिक स्थलों के आसपास मांस और मछली की बिक्री पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां भी खुले में ऐसी दुकानें पाई जाएंगी, वहां तत्काल कार्रवाई की जाएगी और माल जब्त किया जाएगा। नगर निगम ने शहर को साफ-सुथरा और धार्मिक आस्था का सम्मान रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।

सफाई टीमों का गठन

इस अभियान को सफल बनाने के लिए नगर निगम ने शहर को दो भागों में बांटते हुए 45 वार्डों में अलग-अलग सफाई टीमें गठित की हैं। वार्ड नंबर 1 से 22 तक की जिम्मेदारी सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी सुमित कुमार को सौंपी गई है, जबकि वार्ड नंबर 23 से 45 तक का कार्य सहायक लोक स्वच्छता पदाधिकारी संजीव कुमार मिश्रा देखेंगे। ये टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी इलाके में खुले में मांस-मछली की बिक्री न हो।

खुले में विक्री करने वालों पर कार्रवाई

नगर निगम ने उन जगहों की पहचान शुरू कर दी है, जहां मांस-मछली की दुकानें लगाई जाती हैं। इन स्थानों पर पहले हिदायत दी जाएगी और अगर दुकानदार नहीं माने, तो उनका सामान जब्त कर लिया जाएगा और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों को उचित स्थानों पर लगाएं और मांस-मछली को कांच के केस में रखें। इसके साथ ही सभी दुकानदारों के लिए लाइसेंस लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

पालन के लिए सख्त निर्देश

  1. धार्मिक स्थलों के पास विक्री पर सख्ती: धार्मिक स्थलों के पास किसी भी प्रकार की मांस-मछली की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी।
  2. जानवरों का खुलेआम वध नहीं: किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जानवरों का खुले में वध नहीं किया जाएगा।
  3. सफाई का ध्यान: मांस-मछली के अपशिष्ट का निपटारा दुकानदार को सुरक्षित तरीके से करना होगा।
  4. लाइसेंस अनिवार्यता: सभी मांस-मछली विक्रेताओं को लाइसेंस लेना जरूरी होगा।

इस फैसले से छपरा नगर निगम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि छठ महापर्व के दौरान शहर स्वच्छ और धार्मिक आस्था के अनुरूप बना रहे।

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