Bihar News In Hindi Today Live: 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो हो जाएं सतर्क! बिहार सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश

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Bihar News In Hindi Today Live: अगर आप बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ी चला रहे हैं और उसका री-रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो अब सतर्क हो जाइए। परिवहन विभाग ने ऐसी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाने और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

Bihar News In Hindi Today Live: क्या है नया निर्देश?

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) को आदेश दिया है कि बिना री-रजिस्ट्रेशन वाली 15 साल पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर तुरंत रोक लगाई जाए। यह कदम सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

मुख्य बिंदु:

  1. 15 साल पुराने वाहनों पर रोक:
    • बिना री-रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों का संचालन अवैध माना जाएगा।
    • ऐसे वाहन सड़क दुर्घटनाओं और प्रदूषण का प्रमुख कारण हैं।
  2. विशेष अभियान:
    • जिला परिवहन पदाधिकारी (DTO), अपर DTO, MVI और ESI की टीम विशेष अभियान चलाकर सड़कों पर ऐसे वाहनों की जांच करेगी।
    • बिना रजिस्ट्रेशन चल रही गाड़ियों को जब्त किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा।
  3. केंद्र सरकार की अधिसूचना:
    • 16 जनवरी 2023 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहनों का निबंधन (रजिस्ट्रेशन) अमान्य कर दिया गया है।
    • इन वाहनों का स्क्रैपिंग मोटर वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी, 2021 के तहत RVSF (निबंधित यान स्क्रैपिंग सुविधा) के माध्यम से किया जाएगा।
    • अब तक 2,017 सरकारी वाहनों को स्क्रैपिंग के लिए चिन्हित किया गया है।

Bihar News In Hindi Today: वाहन मालिकों के लिए विशेष लाभ:

राज्य सरकार ने स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर नई गाड़ियों की खरीद पर छूट की घोषणा की है।

  • निजी वाहन: 25% टैक्स में छूट।
  • व्यवसायिक वाहन: 15% टैक्स में छूट।
  • लंबित कर और जुर्माने पर छूट:
    • लंबित टैक्स और जुर्माने में 90% से 100% तक की छूट मिलेगी।

क्या होगा नियम तोड़ने पर?

  1. बिना री-रजिस्ट्रेशन के गाड़ियों को जब्त किया जाएगा।
  2. वाहन मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
  3. बार-बार उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

क्यों जरूरी है यह नीति?

  • प्रदूषण नियंत्रण: पुरानी गाड़ियां अधिक प्रदूषण फैलाती हैं।
  • सड़क सुरक्षा: ऐसी गाड़ियां तकनीकी रूप से कमजोर होती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है।
  • पर्यावरण संरक्षण: ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए यह कदम प्रभावी है।

नए वाहन खरीदने का मौका

यदि आपकी गाड़ी 15 साल से पुरानी हो गई है, तो इसे स्क्रैप कर सरकार द्वारा दी गई छूट का लाभ उठाएं। इससे न केवल आपकी नई गाड़ी का खर्च कम होगा, बल्कि आप पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे।

निष्कर्ष:
अगर आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी हो चुकी है, तो जल्द से जल्द उसका री-रजिस्ट्रेशन कराएं या स्क्रैपिंग नीति के तहत गाड़ी को स्क्रैप कराएं। सड़क पर गाड़ी चलाने से पहले नियमों का पालन करना न भूलें, अन्यथा आपको जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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Saurabh kumar, Founder & CEO: SamastipurNews.in

Saurabh Kumar is the Founder and CEO of SamastipurNews.in, a prominent news website known for delivering reliable and comprehensive coverage of Samastipur and regional news. With over a decade of experience in the media industry, Saurabh has established himself as a seasoned journalist and dedicated news editor.

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