- UPI Wrong transaction, अगर गलत खाते में पैसा गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया है तो उसे कैसे वापस करें, RBI ने बताया नया तरीका
- UPI Wrong Transaction, UPI Payment
UPI Wrong transaction, अगर गलत खाते में पैसा गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो गया है तो उसे कैसे वापस करें, RBI ने बताया नया तरीका
हमारे देश UPI Payment आने से आप लोगो को तो पता ही होगा की यूपीआई पेमेंट यूपीआई पेमेंट आने से हमारे लेनदेन की आदत को पूरी तरह से बदल डाली है क्योंकि अब हर जगह एक जगह से दूसरे जगह पैसा भेजना हो या दुकान पर कोई पेमेंट करना हो सब कुछ में यूपीआई ने सब कुछ बेहद आसानी और तेजी से कर दिया है आसानी से आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है ना की गलती से लोग किसी और खाते पर पैसा भेज देते हैं। तो आपकी यह भी समस्या अब खत्म होगी अगर आपका पैसा गलत ट्रांसफर हो गया तो आप अपने पैसा को वापस कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कैसे वापस किया जा सकता है।
UPI Wrong Transaction, UPI Payment
यूपीआई पेमेंट आने से डिजिटल पेमेंट आने से ट्रांजैक्शन करने के तरीके में क्रांति आ गई है ज्यादातर लोग कर कोड स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट हो जाता है। अब भारत में हर जगह पर होता है क्योंकि इसके द्वारा होने वाले ट्रांजैक्शन काफी ही आसानी से हो जाता है। कभी गलती से अगर गलत UPI I’d पर टांसफर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए जो आपका पैसा रिकवर हो सके।
गलत यूपीआई आईडी पर पैसा ट्रांसफर हो गया है तो क्या करें?
आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि यूपीआई एक से पेमेंट सिस्टम है उसके बाद भी अगर कभी छोटी गलतियों की वजह से आपको गलत यूपीआई आईडी पर पैसा ट्रांसफर हो जाता है ऐसी स्थिति में लोग ज्यादातर घबरा जाते हैं लेकिन अब भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगर आपका गलत यूपीआई आईडी डालने से किसी दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया तो उसे भी आप रिकवर कर सकते हैं।
गलत ट्रांजैक्शन होने से अपना पैसा रिकवर कैसे करें
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया का कहना है कि डिजिटल सर्विसेज के जरिए अनजाने में हुए ट्रांजैक्शन के मामले में व्यक्ति को सबसे पहले इस्तेमाल किए गए पेमेंट से सिस्टम में शिकायत दर्ज करना हो अब पेटीएम गूगल पे और फोन पर जैसे एप्लीकेशन की ग्राहक सेवा से मदद ले सकते हैं और आप अपना पैसा वापस पाने के लिए अनुरोध कर सकते हैं।
अगर भुगतान सिस्टम आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाती है तो ऐसी स्थिति में आप आरबीआई द्वारा बनाए गए डिजिटल ट्रांजेक्शन के लोकपाल से संपर्क कर सकते है।
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