बिहार दाखिल खारिज (Mutation) स्टेटस चेक 2026
अपनी जमीन के दाखिल खारिज (म्यूटेशन) आवेदन की वर्तमान स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें
क्विक आंसर (AEO Answer)
बिहार में जमीन के दाखिल खारिज (Mutation) का स्टेटस चेक करने के लिए आधिकारिक पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in पर जाएँ। वहाँ "दाखिल-खारिज आवेदन स्थिति देखें" (Track Mutation Status) पर क्लिक करें। अपना जिला, अंचल (Block), और वित्तीय वर्ष चुनकर केस नंबर (Case Number) या डीड नंबर (Deed Number) के जरिए आप आसानी से स्टेटस चेक कर सकते हैं।
दाखिल खारिज (Mutation) गाइड
अपनी आवश्यकता चुनें और दाखिल खारिज की प्रक्रिया और आधिकारिक लिंक प्राप्त करें।
आधिकारिक बिहार भूमि पोर्टल
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना दाखिल खारिज स्टेटस चेक करें।
स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ क्लिक करें* आधिकारिक जानकारी के लिए यहाँ जाएँस्टेटस चेक करने के तरीके
- ✓केस नंबर (Case Number): आवेदन करते समय प्राप्त केस नंबर के द्वारा।
- ✓डीड नंबर (Deed Number): रजिस्ट्री के समय मिले डीड/केवाला नंबर से।
- ✓मौजा (Mauja): अपने मौजा (गांव) की सूची से नाम खोजकर।
- ✓आवेदक के नाम से: सीधे आवेदक का नाम टाइप करके।
दाखिल खारिज (Mutation) क्या है?
जब कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है या उसे वसीयत / उपहार में प्राप्त करता है, तो सरकारी रिकॉर्ड (जमाबंदी) में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को दाखिल खारिज (Mutation) कहा जाता है। बिहार में जमीन खरीदने के बाद दाखिल खारिज कराना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा सरकारी रिकॉर्ड में आप उस जमीन के मालिक नहीं माने जाएंगे।
आवेदन रिजेक्ट होने के मुख्य कारण
- जमाबंदी में विक्रेता (बेचने वाले) का नाम दर्ज न होना।
- खतियान या डीड में प्लॉट नंबर, खाता नंबर या रकबा की गलत जानकारी।
- अधूरी या गलत लगान रसीद (Land Receipt) संलग्न करना।
- वंशावली (Genealogy) का सही ढंग से प्रमाणित न होना (बंटवारे के मामले में)।
यदि आपका आवेदन किसी कारणवश रद्द (Reject) हो गया है, तो आप स्टेटस में दिए गए कारण को सुधार कर दोबारा आवेदन कर सकते हैं या डीसीएलआर (DCLR) कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
डेटा अवधि: 2026 · स्रोत: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार · अंतिम अपडेट: 18/10/2026
