बिहार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क कैलकुलेटर 2026
बिहार में संपत्ति (जमीन, मकान या फ्लैट) की खरीद-बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन (रजिस्ट्री) शुल्क लिया जाता है। वर्तमान नियमानुसार पुरुषों के लिए स्टाम्प ड्यूटी 6% और महिलाओं के लिए 5.5% है। इसके अतिरिक्त सभी पर 2% का रजिस्ट्री शुल्क लगता है (अधिकतम ₹50,000)। आप नीचे दिए गए कैलकुलेटर से अपने कुल खर्च का सटीक अनुमान लगा सकते हैं।
बिहार स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क कैलकुलेटर
igrs.bihar.gov.in के अनुसार | अगस्त 2026
बिहार में संपत्ति निबंधन (Property Registration) के नियम
जब भी आप बिहार में कोई अचल संपत्ति खरीदते हैं, तो उसे कानूनी रूप से अपने नाम पर ट्रांसफर कराने के लिए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय (Sub-Registrar Office) में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। इसके बिना संपत्ति पर आपका कानूनी अधिकार (Legal Title) नहीं माना जाता है। रजिस्ट्रेशन के समय आपको दो प्रमुख शुल्क चुकाने होते हैं: स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क।
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री शुल्क की वर्तमान दरें
स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के MVR (Minimum Value Register) मूल्य या वास्तविक खरीद मूल्य (जो भी अधिक हो) पर कैलकुलेट की जाती है। बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में विशेष छूट दी है।
| क्रेता (खरीदने वाला) | स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) | रजिस्ट्री शुल्क (Registration Fee) |
|---|---|---|
| पुरुष (Male) | 6% | 2% (अधिकतम सीमा ₹50,000) |
| महिला (Female) | 5.5% (0.5% छूट) | 2% (अधिकतम सीमा ₹50,000) |
| संयुक्त (पुरुष + महिला) | 6% | 2% (अधिकतम सीमा ₹50,000) |
| कंपनी / संस्था | 6% | 2% (अधिकतम सीमा ₹50,000) |
नोट: इसके अलावा नगर निगम/नगर पंचायत क्षेत्रों में कुछ अतिरिक्त उपकर (Cess) या विकास शुल्क भी लागू हो सकते हैं।
क्या है MVR (Minimum Value Register)?
बिहार सरकार के निबंधन विभाग द्वारा हर इलाके, सड़क और मौजा के लिए जमीन का एक न्यूनतम मूल्य तय किया जाता है, जिसे MVR (सरकारी रेट) कहा जाता है। आप अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री इस MVR रेट से कम कीमत पर नहीं करा सकते। यदि आप MVR से अधिक कीमत पर जमीन खरीद रहे हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी उस अधिक कीमत (वास्तविक खरीद मूल्य) पर लगेगी।
ऑनलाइन MVR कैसे चेक करें?
आप बिहार सरकार की आधिकारिक IGRS वेबसाइट पर जाकर अपने गांव/शहर का वर्तमान सरकारी रेट (MVR) खुद से चेक कर सकते हैं, ताकि आपको रजिस्ट्री के समय सही जानकारी हो।
अपना MVR रेट (सरकारी मूल्य) चेक करेंअक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
बिहार में वर्तमान स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) रेट क्या है?
बिहार में यदि प्रॉपर्टी किसी पुरुष के नाम पर खरीदी जाती है, तो स्टाम्प ड्यूटी 6% लगती है। यदि प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम पर खरीदी जाती है, तो सरकार की ओर से 0.5% की छूट मिलती है, यानी केवल 5.5% स्टाम्प ड्यूटी लगती है।
प्रॉपर्टी का निबंधन (Registration/रजिस्ट्री) शुल्क कितना है?
संपत्ति के कुल मूल्य (Minimum Value Register के अनुसार) का 2% निबंधन शुल्क (Registration Fee) के रूप में लिया जाता है। राहत की बात यह है कि बिहार में रजिस्ट्रेशन शुल्क की अधिकतम सीमा ₹50,000 तय की गई है।
क्या संयुक्त (Joint) नाम पर रजिस्ट्री में महिलाओं को छूट मिलती है?
यदि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री किसी पुरुष और महिला के संयुक्त नाम (Joint Registration) पर की जाती है, तो स्टाम्प ड्यूटी 6% ही लागू होती है। 5.5% वाली छूट केवल तब मिलती है जब प्रॉपर्टी पूरी तरह से महिला/महिलाओं के नाम पर हो।
स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क जमा कैसे होता है?
आप निबंधन विभाग (IGRS Bihar) की आधिकारिक वेबसाइट (igrs.bihar.gov.in) पर जाकर ई-चालान (e-Challan) के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं या किसी अधिकृत बैंक से ई-स्टाम्प (e-Stamp) प्राप्त कर सकते हैं।
