बिहार भूलेख और जमाबंदी पंजिका ऑनलाइन चेक गाइड 2026
बिहार में अब अपनी जमीन का खतियान (Khatiyan), जमाबंदी (Jamabandi) और लगान रसीद (Land Receipt) चेक करने के लिए अंचल (CO) कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के पोर्टल biharbhumi.bihar.gov.in के माध्यम से आप घर बैठे खाता नंबर, खेसरा नंबर या अपने नाम से जमीन का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं और ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं।
महत्वपूर्ण डायरेक्ट लिंक्स
नीचे दिए गए लिंक्स से आप सीधे सरकारी पोर्टल पर जाकर अपनी जमीन से जुड़े काम कर सकते हैं।
बिहार भूमि पोर्टल की प्रमुख सेवाएं
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन से जुड़े अधिकांश कार्यों को डिजिटल कर दिया है। पोर्टल पर उपलब्ध मुख्य ऑनलाइन सेवाएं इस प्रकार हैं:
जमाबंदी पंजिका (Jamabandi Panji)
जमीन का वर्तमान मालिक, खाता, खेसरा और लगान का विवरण देखने के लिए
भू-लगान (Land Tax)
ऑनलाइन जमीन की रसीद काटने और पिछला बकाया लगान चेक करने के लिए
अपना खाता देखें (Khatiyan)
जमीन का मूल रिकॉर्ड, सर्वे खतियान और रैयत का नाम देखने के लिए
दाखिल-खारिज (Mutation)
जमीन खरीदने के बाद अपने नाम पर जमाबंदी कायम करने और स्थिति जानने के लिए
जमाबंदी पंजिका (Jamabandi Panji) कैसे चेक करें?
यदि आप अपनी जमीन की वर्तमान स्थिति, मालिक का नाम और चौहद्दी देखना चाहते हैं, तो जमाबंदी चेक करना सबसे अच्छा तरीका है। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
आधिकारिक वेबसाइट खोलें
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार की आधिकारिक वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in या bhumijankari.bihar.gov.in पर जाएं।
→ बिहार भूमि पोर्टल पर जाएँ"जमाबंदी पंजी देखें" पर क्लिक करें
होमपेज पर मौजूद ऑप्शंस में से "जमाबंदी पंजी देखें" (View Jamabandi Register) वाले लिंक पर क्लिक करें।
जिला और अंचल चुनें
अपना जिला (District) और अंचल (Block) चुनें। इसके बाद "Proceed" बटन पर क्लिक करें और फिर अपने मौजा (गाँव) का नाम चुनें।
खोजने का विकल्प चुनें
आप भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या, रैयत का नाम, प्लाट (खेसरा) नंबर, या खाता नंबर में से किसी एक विकल्प को चुनकर जानकारी भरें।
सिक्योरिटी कोड डालें
स्क्रीन पर दिख रहे सुरक्षा कोड (कैप्चा गणितीय सवाल) को हल करके बॉक्स में लिखें और "Search" बटन दबाएं।
जमाबंदी पंजिका देखें
नीचे लिस्ट में नाम आने पर दायीं ओर "देखे" (आँख के आइकन) पर क्लिक करें। आपकी पूरी जमाबंदी पंजिका (डिजिटल कॉपी) खुल जाएगी।
महत्वपूर्ण जानकारी:
यदि आप ऑनलाइन लगान (रसीद) जमा करते हैं, तो पेमेंट के बाद रसीद जेनरेट होने में कभी-कभी कुछ घंटों का समय लग सकता है। अगर खाते से पैसे कट जाएं और रसीद न मिले, तो दोबारा पेमेंट करने से पहले 24 घंटे का इंतजार करें और "पिछले भुगतान की स्थिति" चेक करें।
खतियान और जमाबंदी में क्या अंतर है?
खतियान (Khatiyan): यह जमीन का मूल रिकॉर्ड होता है, जो सर्वे के समय तैयार किया जाता है (जैसे कैडस्ट्रल सर्वे या रिविजनल सर्वे)। इसमें उस समय के मूल मालिक (रैयत) का नाम दर्ज होता है।
जमाबंदी (Jamabandi): यह जमीन का वर्तमान रिकॉर्ड होता है। जब भी जमीन बेची जाती है या वंशावली के आधार पर बंटवारा होता है, तो दाखिल-खारिज (Mutation) के बाद नए मालिक के नाम से जमाबंदी कायम होती है। लगान रसीद जमाबंदी के आधार पर ही कटती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
बिहार में जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन कैसे चेक करें?
आप biharbhumi.bihar.gov.in पर जाकर "जमाबंदी पंजी देखें" विकल्प से खाता, खेसरा या रैयत के नाम से अपनी जमीन का विवरण और जमाबंदी ऑनलाइन देख सकते हैं।
क्या ऑनलाइन जमीन की रसीद काटी जा सकती है?
हाँ, "भू-लगान" विकल्प पर क्लिक करके आप अपनी जमीन का बकाया देख सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट (UPI/Net Banking) करके रसीद तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।
जमाबंदी में नाम गलत होने पर क्या करें?
यदि ऑनलाइन पोर्टल पर आपकी जमाबंदी में कोई गलती है (जैसे नाम, रकबा), तो आप "परिमार्जन" (Parimarjan) पोर्टल के माध्यम से सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
