सरकारी फंड से बन रही दीवार गिरी: बिहार में पुल गिरने की खबरें थमी नहीं कि अब सरकारी फंड से बन रही एक निर्माणाधीन दीवार के गिरने का मामला सामने आया है। इस हादसे में कई मजदूर घायल हो गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। घटना सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड के पामा पंचायत के वार्ड नंबर 10 में घटी, जहां लाखों रुपये की लागत से बनाए जा रहे पैक्स गोदाम की दीवार गिरने से अफरा-तफरी मच गई। सोमवार शाम को प्लास्टर के दौरान दीवार गिर गई, जिससे पांच मजदूर घायल हो गए।
निर्माण में अनियमितता का आरोप, भ्रष्टाचार की चर्चा
सरकारी फंड से बन रही दीवार गिरी: स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस निर्माण में शुरू से ही अनियमितता बरती जा रही थी, जो अब भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया है। उनका कहना है कि पैक्स गोदाम के निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया, जिससे दीवार गिर गई। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भवन के एक हिस्से में बड़ा गड्ढा था, जिसे भरे बिना निर्माण किया जा रहा था। दबाव बढ़ने से दीवार गिर गई।
पैक्स अध्यक्ष का बयान: दीवार गिरने का कारण तकनीकी
पैक्स अध्यक्ष अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी जमीन की कमी के चलते गड्ढे में ग्रेड बीम देकर भवन का निर्माण किया जा रहा था। दीवार की ऊंचाई 26 फीट हो चुकी थी और सात फीट मिट्टी डाली गई थी। बारिश के कारण ग्रेड बीम की मिट्टी हट गई, जिसे प्लाई से रोका जा रहा था। निर्माण के दौरान कुछ लोगों ने पैसे की मांग की और न देने पर दीवार को गिराने का आरोप भी लगाया।
प्रशासन की उदासीनता पर सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों की अनदेखी के चलते यह हादसा हुआ है। उनका आरोप है कि निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार और अनियमितता के चलते दीवार ध्वस्त हो गई। जिला सहकारिता अधिकारी ने इस पर फिलहाल कोई बयान नहीं दिया है, उनका कहना था कि वह एक वीडियो कांफ्रेंसिंग मीट में व्यस्त हैं और बाद में इस पर प्रतिक्रिया देंगे।
इसे भी पढ़े :-
- Bihar News: जमीनी विवाद में पिता-पुत्र समेत 5 लोगों की हत्या, 15 आरोपियों को मिली उम्रकैद
- बिहार में स्मार्ट मीटर से बिजली चोरी का पता लगाने में मिलेगी मदद, विभाग की नई योजना
- समस्तीपुर: भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बिना लाइसेंस के चल रही पटाखे की दुकानें, हादसे का खतरा बढ़ा
- समस्तीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से सोने की चेन छीनी, गिरकर गंभीर रूप से घायल
- Patna High Court Big Decision: सिर्फ FIR दर्ज होने से नहीं रद्द होगा हथियार लाइसेंस




















Comments are closed.