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दरभंगा में पटाखों की बिक्री पर DM का कड़ा आदेश: जानें क्या हैं नए नियम

दरभंगा: दरभंगा जिले में पटाखों की अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें धनतेरस और दीपावली के अवसर पर पटाखों की
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दरभंगा: दरभंगा जिले में पटाखों की अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें धनतेरस और दीपावली के अवसर पर पटाखों की बिक्री को लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। DM राजीव रौशन ने कहा है कि भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस की चौकसी रहेगी, और “Illegal Sale of Firecrackers” के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत विक्रेता ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। सभी थानों की पुलिस को अवैध बिक्री पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह कदम विशेष रूप से छठ पूजा के दौरान उठाए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

छठ पूजा के दौरान सुरक्षा प्रबंध

जिलाधिकारी (DM) ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के तहत firecrackers की बिक्री पर नियंत्रण रखा जाएगा। दरभंगा जिला प्रशासन ने इस बार फिर से गाइडलाइन के सफल क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

छठ पूजा के अवसर पर घाटों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना, जैसे डूबने से मौत, से बचा जा सके। DM ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदें और सुरक्षा नियमों का पालन करें।

सुरक्षित और खुशहाल पर्व की तैयारी

इस तरह के प्रयासों से प्रशासन एक सुरक्षित और खुशहाल दीपावली एवं छठ महापर्व सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है। सभी नागरिकों को सावधान रहकर darbhanga में bihar की परंपराओं का पालन करते हुए मनाने का अनुरोध किया गया है।

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लेखक के बारे में By Ritu Sharma
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