Bihar Voter List Revision: बिहार में आज यानी 1 अगस्त 2025 को चुनाव आयोग ने Bihar Voter List Revision के तहत नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। यह लिस्ट हाल ही में हुए विशेष पुनरीक्षण अभियान के आधार पर तैयार की गई है। यदि आपका नाम मतदाता सूची से हट गया है या कोई गलती है, तो चिंता न करें – अब आप 2 अगस्त से 1 सितंबर तक नाम जोड़ने या सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Voter List Revision से हटे 65 लाख नाम, अब हैं 7.24 करोड़ मतदाता
इस बार के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के पहले चरण में 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। पहले यह संख्या 7.89 करोड़ थी, जो अब घटकर 7.24 करोड़ रह गई है। इनमें 22 लाख मृत मतदाता, 36 लाख दूसरे राज्यों में स्थानांतरित हो चुके लोग और 7 लाख ऐसे नागरिक शामिल हैं जिन्होंने नया स्थायी निवास स्थान चुन लिया है। यह बदलाव चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बेहद ज़रूरी था।
प्रखंड और नगर निकाय कार्यालयों में लगेंगे कैंप
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बिहार चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्यभर में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये कैंप सभी प्रखंड सह अंचल कार्यालय, नगर परिषद, नगर निगम, और निकाय कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। खास बात यह है कि ये कैंप रविवार को भी खुले रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ ले सकें। इसके अलावा, बीएलओ (BLO) को यह निर्देश दिया गया है कि वे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर उनके आवेदन स्वीकार करें।
99.8% कवरेज के साथ SIR अभियान हुआ सफल
यह विशेष अभियान 24 जून से 25 जुलाई 2025 तक चला। इस दौरान घर-घर जाकर 99.8% नागरिकों से संपर्क किया गया। इस अभियान का उद्देश्य था:
- डुप्लिकेट नाम हटाना
- मृतक मतदाताओं को सूची से बाहर करना
- नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना
Bihar Voter List Draft के अनुसार यह अभियान चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बढ़ाता है।
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ही शुरू हुई प्रक्रिया
गौरतलब है कि इस पूरे अभियान को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। कोर्ट ने इसे चुनाव आयोग की संवैधानिक ज़िम्मेदारी बताते हुए प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड सभी वैध दस्तावेज माने जाएंगे। यह निर्णय मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
आवेदन की अंतिम तिथि और कैसे करें दावा या आपत्ति
यदि आपका नाम सूची में नहीं है या उसमें कोई गलती है तो आप 2 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। दावे और आपत्तियां दर्ज करने के लिए आप:
- अपने नजदीकी BLO से संपर्क करें
- चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाएं
- निर्धारित फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज जमा करें
यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है।
कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
नाम जुड़वाने के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक देना होगा:
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाणपत्र (यदि 18 साल के हुए हों)
यह बदलाव क्यों महत्वपूर्ण है?
Bihar Election के मुताबिक यह वोटर लिस्ट रिवीजन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी का अहम हिस्सा है। पारदर्शी और अद्यतित वोटर लिस्ट ही निष्पक्ष चुनाव की नींव है।
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