बेगूसराय न्यूज़ के अनुसार, 66 वर्षीय वृद्ध, जागो महतो उर्फ जगदीश महतो, को 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पॉक्सो अधिनियम की धारा-5 (एम)/6 के तहत यह सजा दी, जिसके तहत आरोपी को 20 साल की जेल की सजा भुगतनी होगी।
कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया है कि पीड़िता को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए। यह मामला 6 दिसंबर 2023 का है, जब पीड़िता स्कूल से मिड डे मील खाकर अपने घर बर्तन रखने गई थी। घर लौटते समय आरोपी, जो एक वृद्ध है, ने उसे पकड़कर झोपड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया।
घटना के बाद, पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी जानकारी दी, जिससे परिवार में आक्रोश फैल गया। परिजनों ने स्थानीय वार्ड पार्षद और बखरी थाना पुलिस को सूचित किया। जनप्रतिनिधियों द्वारा मामले को सामाजिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं बनने पर पीड़िता की मां ने पुलिस को शिकायत दी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और वह तभी से जेल में है।
न्यायालय ने गवाहों और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी की दुष्कर्म में संलिप्तता को साबित पाया। अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने नौ गवाहों की गवाही पेश की। दूसरी ओर, आरोपी की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल के छह अधिवक्ताओं की टीम ने अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई गवाह उनकी दलीलों के समर्थन में नहीं आया।






















