नगर निगम ने शहर के सभी पुराने और नए वार्डों समेत कुल 47 वार्डों में होल्डिंग टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी एक निजी एजेंसी को सौंप रखी है। एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर नगर निगम के कर विभाग के कर्मी भी सवाल उठा चुके हैं। इस बारे में जब टैक्स दारोगा भूपेंद्र कुमार सिंह से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि होल्डिंग टैक्स की वसूली से पहले होल्डिंग कायम करना जरूरी है। बिना होल्डिंग कायम किए टैक्स वसूलना उचित नहीं है, हालांकि विशेष परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है।

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