जिन्होंने अपना एक मात्र कमाने वाले सदस्य को खो दिया है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, अनाथ, गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो अभिभावक, जो जेल में बंद है या दूसरे अभिभावक जो बेरोजगार हैं।वैसे अभिभावक जो मानसिक अव्यवस्था से ग्रस्त अथवा दुर्घटना के कारण बच्चों की परवरिश एवं भौतिक आवश्यकता पूर्ण नहीं कर सकते हो, उनके लिए ₹4,000 प्रति माह का प्रावधान जारी की जाएगी, बशर्ते वे मानदंडों को पूरा करते हों ।

इस योजना के संबंध में जानकारी  प्रदान करवाने का आदेश

 Samastipur News: बैठक में यह पाया गया है की वैसे अभिभावक जो जेल में बंद है उनको या उनके परिवार को इस योजना की जानकारी नहीं है। इस योजना के संबंध में जानकारी की कमी को दूर करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने अधिकारी को सभी डीएसपी और थाना अधीक्षकों को इस योजना के संबंध में जानकारी  प्रदान करवाने का आदेश दिया है।

इसलिए डीएम ने भी संबंधित पदाधिकारी को सभी थाना अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर वैसे कैदियों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है जिनके परिवार वाले इस योजना का बेहतर लाभ ले सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक चरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को यह प्रक्रिया की नियमित जांच करने का भी निर्देश दिया। 

वहीं, इसके अलावा जिलाधिकारी ने बाल परियोजना विकास के पदाधिकारियों को भी प्रखंडों में योजना की नियमित जांच का निर्देश दिया है।

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