पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सुभाष यादव और 3 अन्य को 250 करोड़ रुपये के बालू घोटाले में मिली जमानत

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पटना हाई कोर्ट ने लालू यादव के करीबी सुभाष यादव को बालू घोटाले में जमानत दी, राजद के कोडरमा उम्मीदवार भी शामिल

पटना हाई कोर्ट ने 250 करोड़ रुपये के बालू घोटाले में चार आरोपियों को जमानत दे दी है, जिनमें लालू यादव के करीबी सुभाष यादव भी शामिल हैं। अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इनमें सुभाष यादव, जो झारखंड विधानसभा चुनाव में राजद के कोडरमा से उम्मीदवार थे, को जमानत दी गई है। सुभाष यादव को लालू यादव का करीबी सहयोगी माना जाता है और उनका नाम अवैध बालू खनन और अन्य खनिज खनन के मामलों में सामने आया है।

सुभाष यादव की गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने की थी, और अब पटना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। बालू घोटाले में सुभाष यादव का नाम प्रमुख रूप से सामने आया है, जिसमें अवैध खनन के जरिए भारी वित्तीय नुकसान हुआ था। सुभाष यादव को राजद का एक महत्वपूर्ण सदस्य और पार्टी का बड़ा फाइनेंसर माना जाता है। पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्हें राहत मिली है।

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