जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच पिछले 17 सालों से चल रहा तलाक का मामला खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में पिछले 17 सालों से ये मामला लंबित था। वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि दोनों के बीच सारे मामले आपसी सहमती से सुलझा लिए गए है। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों के बीच चल रहे केस का निस्तारण कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच चल रहा तलाक का मामला अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी. एस.नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के सामने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को लीड कर रहे। वकील कपिल सिब्बल ने बताया दोनों के बीच सहमती से सभी मतभेदों को समाप्त कर लिया है। जिसके बाद वकील ने केर्ट में कहा कि “दोनों ने आजादी को चुन लिया है। अब दोनों आपसी सहमति से केस को समाप्त करना चाहते हैं।” वकील कपिल सिब्बल इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए 22 जुलाई को याचिका दाखिल की है।” इस मामले का इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि अदालत अब समझौते की शर्तों के अनुसार ही उचित आदेश जारी कर इस मामले का खत्म करेगी।

2011 से रहते थे दोनों अलग

उमर अब्दुल्ला और पायल अब्दुल्ला की मुलाकात ओबरॉय होटल में एक काम के दौरान हुई थी। 1994 में दोनों ने शादी कर ली थी । 2009 से अलग रहने लगे थे। 2011 आते-आते इन्होंने इसका ऐलान कर दिया था कि वो अब साथ नहीं रहते हैं। इनके दो बेटे हैं। एक का नाम जहीर और दूसरे का नाम जमीर है। अब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा के बेंच ने दोनों को अलग होने के मामले पर फैसला सुना कर मामले को खत्म कर दिया है।

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