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बिहार न्यूज़ / बिहार के धनकुबेर DSP पर शिकंजा: पत्नी-बच्चों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप, होगी जांच

बिहार के धनकुबेर DSP पर शिकंजा: पत्नी-बच्चों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने का आरोप, होगी जांच

Reported by: Ground Repoter | Written by: Saurabh Thakur | Agency: SN Media Network
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बिहार के धनकुबेर DSP पर शिकंजा: बिहार के एक धनकुबेर डीएसपी मुरली मनोहर मांझी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में अब कानूनी शिकंजा कसने वाला है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पत्नी और बच्चों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति जमा की थी। रिटायर होने के बाद भी उनके खिलाफ जांच शुरू होने जा रही है, जो उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है। गृह विभाग ने मुरली मनोहर मांझी के खिलाफ संपत्ति से जुड़े मामलों की जांच का आदेश दिया है।

रिटायर्ड डीएसपी पर लगे हैं गंभीर आरोप

मोतिहारी सदर के पूर्व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (डीएसपी) मुरली मनोहर मांझी पर सेवा काल के दौरान अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। गृह विभाग ने इस मामले में गंभीर आरोप तय करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। विभाग ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि आरोप प्रपत्र की पुष्टि कर रिटायर्ड डीएसपी का स्थाई पता और पत्राचार का विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि आगे की जांच को तेज किया जा सके।

पत्नी और बच्चों के नाम पर करोड़ों की संपत्ति

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गृह विभाग की प्रारंभिक जांच के अनुसार, मुरली मनोहर मांझी ने अपने कार्यकाल के दौरान पत्नी, बच्चों और स्वयं के नाम पर करोड़ों की अवैध संपत्ति अर्जित की थी। प्रथम दृष्टया, यह मामला बिहार पेंशन नियमावली के तहत गंभीर माना जा रहा है और इसी के अंतर्गत जांच की जाएगी।

भ्रष्टाचार के लगातार आरोप

मांझी पर मोतिहारी सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रहते हुए भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। तत्कालीन एसपी ने भी पुलिस मुख्यालय को उनके खिलाफ शिकायत भेजी थी, लेकिन मांझी के रिटायर होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाई थी। हालांकि, अब गृह विभाग ने उनकी आय से अधिक संपत्ति अर्जन की जांच का निर्णय लिया है, जिससे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव हो सकती है।

निष्कर्ष

यह मामला एक बार फिर से यह सवाल उठाता है कि कैसे कुछ सरकारी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर अकूत संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। मुरली मनोहर मांझी का मामला अब जांच के घेरे में है, और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो सकती है।

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First Published : अक्टूबर 16, 2024, 01:53 अपराह्न IST

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