वृद्धावस्था, विधवा, और विकलांग (दिव्यांग) पेंशन योजना के लिए अपनी पात्रता जाँचें
बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा के तहत तीन प्रमुख पेंशन योजनाएं चलाती है: मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए ₹400-₹500), विधवा पेंशन योजना (18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं के लिए), और दिव्यांग पेंशन योजना (40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए)। आप RTPS पोर्टल या अपने ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
वृद्धावस्था, विधवा या विकलांगता पेंशन के लिए अपनी पात्रता जाँचें
बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया अब बहुत आसान कर दी गई है। आप अपने ब्लॉक कार्यालय के RTPS काउंटर (Right to Public Services) पर जाकर मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, आप ऑनलाइन serviceonline.bihar.gov.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन स्वीकृत होने के बाद, पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है। लाभार्थी अपने आवेदन की स्थिति SSPMIS (Social Security Pension Management Information System) पोर्टल पर चेक कर सकते हैं।