दरभंगा जिले के बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए राज्य सरकार ने फसल क्षति मुआवजा आवेदन प्रक्रिया को एक बार फिर शुरू किया है। पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान कई किसान आवेदन करने से वंचित रह गए थे। अब ऐसे किसान ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
किन किसानों को मिलेगा लाभ?
राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित पांच प्रखंडों के किसानों को मुआवजे का लाभ देने का निर्णय लिया है। ये प्रखंड हैं:
- किरतपुर
- घनश्यामपुर
- कुशेश्वरस्थान पूर्वी
- गौड़ाबौराम
- हनुमाननगर
इन क्षेत्रों के 32 पंचायतों में बाढ़ से फसल को भारी नुकसान हुआ है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार, कुल 8678 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बर्बाद हुआ।
फसल क्षति का विवरण
| प्रखंड | प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर) |
|---|---|
| गौड़ाबौराम | 177 |
| किरतपुर | 2676 |
| घनश्यामपुर | 283 |
| कुशेश्वरस्थान पूर्वी | 3388 |
| हनुमाननगर | 2154 |
ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
पीड़ित किसान निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ कृषि समन्वयक के पास आवेदन जमा कर सकते हैं:
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- किसान रजिस्ट्रेशन नंबर
- जमीन की रसीद
- आधार कार्ड
प्रक्रिया
- किसान संबंधित कृषि समन्वयक से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को पूरी जानकारी के साथ भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- कृषि समन्वयक सत्यापन के बाद फॉर्म को आगे की प्रक्रिया के लिए भेजेंगे।
अब तक की स्थिति
- 10,790 किसानों ने पहले ऑनलाइन आवेदन किया था।
- इनमें से 6,934 आवेदन एडीएम स्तर से स्वीकृत हुए।
- 1,434 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द किए गए।
- 2,422 आवेदन भौतिक सत्यापन के लिए लंबित हैं।
प्रशासन की पहल
जिला कृषि अधिकारी (डीएओ) विपिन बिहारी सिन्हा ने बताया कि बाढ़ पीड़ित किसानों को फसल क्षति मुआवजे से वंचित न रहने देने के लिए यह कदम उठाया गया है। कृषि समन्वयकों और प्रखंड तकनीकी प्रबंधकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवेदन प्रक्रिया को सुगम और तेज बनाएं।
किसानों की अपील
किसानों ने प्रशासन से मुआवजा प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने की मांग की है। बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए यह मुआवजा बड़ी राहत साबित हो सकता है।
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