यदि किसी होटल में खाने की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरती है, तो शिकायत मिलने पर विभाग तुरंत जांच करेगा। दोषी पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिहार न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, अशोक कुमार सिन्हा ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु खराब खाने के कारण होती है, तो होटल मालिक को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं, यदि किसी की जान बच जाती है, तो होटल मालिक पर ₹1,00,000 का आर्थिक दंड लगाया जाएगा।
फूड इंस्पेक्टर ने होटल मालिकों को सलाह दी है कि वे भोजन को सही तापमान पर रखें, क्योंकि अधिक गर्मी से खाना जल्दी खराब हो जाता है और उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं।
ग्राहक तुरंत करें शिकायत: दरभंगा स्थानीय समाचार
यदि आपको किसी होटल में बासी या खराब खाना परोसा जाता है, तो तुरंत विभाग को शिकायत करें। आपकी शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर मामले की जांच करेंगे और दोषी होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान फूड आइटम्स को लैब में टेस्ट करने के लिए भी भेजा जाएगा। दरभंगा Latest News में यह कदम दरभंगा जिले में खाने की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाया गया है, ताकि आम जनता को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन मिल सके।
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