Bihar Jamin Registry New Rules 2024: जमीन रजिस्ट्री करने का नियम में बदलाव , जमाबंदी के साथ देने होंगे यह सबूत देखें पूरी जानकारी

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Bihar Jamin Registry New Rules 2024: यदि आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं और जमीन के रजिस्ट्री करवाने चाहते हैं तो आपको कुछ समय के लिए रुकना होगा क्योंकि बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसकी पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में विस्तार रूप से मिलेगी अगर आप भी इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को पूरा अवश्य पढ़े।

Bihar Jamin Registry New Rules 2024: दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम के बारे में मृत जमाबंदी के जमीन बिक्री को लेकर भी कुछ नया अपडेट जारी किया गया है जिसकी पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में मिलेगी।

Bihar Jamin Registry New Rules 2024: बिहार में जमीन रजिस्ट्री करवाने का नियम बदल गया है जमाबंदी किस देने होंगे यह कुछ सबूत तभी होगी रजिस्ट्री जाने पूरी प्रक्रिया बिहार राज्य में जमीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव किया गया है जिसे लेकर हम बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम तथा रिपोर्ट तैयार किया जाएगा जिसके कुछ इस प्रकार से हैं-

Bihar Jamin Registry New Rules 2024
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Bihar Jamin Registry New Rules 2024 संक्षिप्त में जाने

Bihar Jamin Registry New Rules 2024: अभी-अभी मिली जानकारी के अनुसार हम आपको बता देते हैं कि बिहार हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार के सभी निबंधन कार्यालय को जमीन रजिस्ट्री के लिए किए गए बदलाव को मैने तथा आदेश के अनुसार रजिस्ट्री करने का निर्देश दिया गया है इसलिए हम आपको इस पोस्ट में विस्तार रूप से बताएंगे बिहार जमीन रजिस्ट्री के नए नियम को लेकर तैयार रिपोर्ट के बारे में जिसकी पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल में नीचे पढ़ाने को मिलेगी।

Bihar Jamin Registry New Rules 2024 जाने क्या है पूरी रिपोर्ट

  • यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि राजस्व दस्तावेजों में जिनके नाम से जमाबंदी कायम होगी अब उन्हें ही उसे संपत्ति की पुनः रजिस्ट्री करने का अधिकार भी मिलेगा।
  • निबंधन कार्यालय को जमाबंदी कायम होने का सच देने पर ही आवेदक को संबंधित संपत्ति को बेचने का अधिकार मिलेगा।
  • जमीन विवादों से संबंधित मामलों के जल्द निपटान हेतु हाई कोर्ट के आदेश पर निबंधन विभाग ने बीते अगले दिन से ही निर्णय लागू कर दिया गया है।
Bihar Jamin Registry New Rules 2024
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Bihar Jamin Registry New Rules 2024 नए नियम के अनुसार कब रिजेक्ट होंगे रजिस्ट्री दस्तावेज

Bihar Jamin Registry New Rules 2024 मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि मग निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने कहा है कि यदि कोई दस्तावेज किसी ऐसी संपत्ति की बिक्री या दान से संबंधित है जो जिसके विक्रेता या दान करता के नाम से जमाबंदी कायम होने का उल्लेख दस्तावेज में नहीं हो और विक्रेता तथा दान करता के नाम से जमाबंदी कायम होने का कोई साक्ष्य न मिलने हो उन्हें रजिस्ट्री दस्तावेजों को रिजेक्ट या अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

Bihar Jamin Registry New Rules 2024 मृत व्यक्ति के मामले पर क्या करना होगा?

Bihar Jamin Registry New Rules 2024 अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उनकी मृत्यु से संबंधित प्रमाण पत्र का साक्ष्य लगाने और उनका वारिस तथा उत्तराधिकारी निर्धारित होने पर ही संबंधित व्यक्ति के नाम से कायम जमाबंदी दस्तावेज की रजिस्ट्री प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

Bihar Jamin Registry New Rules 2024 बिहार 2024 में भूमि रजिस्ट्री शुल्क कितना है

Bihar Jamin Registry New Rules 2024 पटना में संपत्ति भूमि पंजीकरण शुल्क अधिकांश राज्यों के विपरीत जहां खरीदार पंजीकरण शुल्क के रूप में लेनदेन मूल्य का 1% भुगतान करते हैं वहीं बिहार में खरीदारों की संपत्ति और भूमि पंजीकरण के लिए 2% शुल्क का भुगतान करना पड़ता है यह संपत्ति का पंजीकरण करने वाले व्यक्ति के लिंग की परवाह किए बिना लागू होता है।

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इस पोस्ट के जरिए हमने आपको Bihar Jamin Registry New Rules 2024 के बारे में बताया उम्मीद है आपको एक पोस्ट पसंद आया होगा इसी प्रकार की नई-नई योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं धन्यवाद :-

Disclaimer:- इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचना उद्देश्यों के लिए है और आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए।

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Saurabh kumar

Saurabh Kumar is the Founder and CEO of SamastipurNews.in, a prominent news website known for delivering reliable and comprehensive coverage of Samastipur and regional news. With over a decade of experience in the media industry, Saurabh has established himself as a seasoned journalist and dedicated news editor.

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