बिहार: ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में करें मोबाइल नंबर अपडेट, नहीं तो लगेगा जुर्माना – जानें घर बैठे कैसे करें समाधान

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Samastipur News Bihar

बिहार में वाहन चालकों के लिए जरूरी सूचना है: अगर आपने अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं कराया है, तो जल्द कर लें, अन्यथा आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए, आप पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं बनवा सकेंगे, जिससे मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

क्यों है मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य?

बिहार सरकार ने वाहन चालकों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करने को अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि इसके बिना आपको परिवहन विभाग द्वारा दी जा रही कई सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी जारी नहीं होगा। ऐसे में वाहन चालकों को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से करें अपडेट

भागलपुर में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने एक अभियान चलाया है, जिसमें वाहन मालिक अपने मोबाइल नंबर को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आसानी से अपडेट करा सकते हैं। आप अपने नजदीकी जिला परिवहन कार्यालय जाकर या घर बैठे parivahan.gov.in पर वाहन रजिस्ट्रेशन और sarathi.parivahan.gov.in पर ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

मोबाइल नंबर अपडेट किए बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा

जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटर यान निरीक्षक एसएन मिश्रा ने बताया कि बिना मोबाइल नंबर अपडेट किए वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा, और इसके कारण वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह भी बताया गया कि जिलों में इस नियम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

घर बैठे कैसे करें मोबाइल नंबर अपडेट?

अगर आपके वाहन रजिस्ट्रेशन या ड्राइविंग लाइसेंस में लिंक्ड मोबाइल नंबर अब उपयोग में नहीं है, या आप नया नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो यह काम घर बैठे भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको parivahan.gov.in और sarathi.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपने दस्तावेजों में आसानी से नंबर अपडेट करना होगा।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रावधान

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, अगर वाहन मालिक अपने निवास स्थान में बदलाव करता है, तो उसे 30 दिनों के अंदर नए पते की जानकारी संबंधित प्राधिकारी को देनी होगी। इसका उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है।

निष्कर्ष

बिहार में वाहन चलाने वालों के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना अब बेहद जरूरी हो गया है। इसलिए जल्द से जल्द अपने दस्तावेजों में मोबाइल नंबर अपडेट कराएं ताकि आपको किसी प्रकार के जुर्माने का सामना न करना पड़े और आप परिवहन विभाग की सेवाओं का लाभ ले सकें।

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Sonu Kumar

Sonu Kumar is an experienced news editor with over a decade in journalism, currently leading editorial efforts at SamastipurNews.in. Renowned for her commitment to journalistic integrity and precision, Sonu Kumar has developed a reputation for curating insightful, unbiased news content that resonates with readers. She holds a Master’s degree in Journalism and Mass Communication, equipping her with deep expertise in media ethics and storytelling.

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